भारत की बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जैसे– रिक्शा चालक, मजदूर, घरेलू कामगार, कृषि श्रमिक, निर्माण कार्य करने वाले, मछुआरे, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर इत्यादि। इन सभी श्रमिकों को अक्सर वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई स्थायी पेंशन या भविष्य निधि नहीं होती। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना की शुरुआत की है।
यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बड़ा कदम है। ई-श्रम कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) दिया जाता है, जो पूरे देश में मान्य है और उनके लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं तक पहुँच आसान बनाता है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को वृद्धावस्था में ₹3000 मासिक पेंशन की सुविधा मिलती है, जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
योजना क्या है?
ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना को प्रधानमंत्री श्रमिक मानधन (PM-SYM) योजना के रूप में भी जाना जाता है। यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें 18 से 40 वर्ष आयु का कोई भी असंगठित क्षेत्र का श्रमिक शामिल हो सकता है। पेंशन योजना में श्रमिक और केंद्र सरकार दोनों बराबर योगदान करते हैं। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद लाभार्थी को प्रति माह ₹3,000 की गारंटीड पेंशन दी जाती है। यदि पेंशनधारी का निधन हो जाता है, तो उसकी पत्नी को पेंशन का 50% परिवार पेंशन के रूप में मिलता है।
E Shram Card Pension Yojana 2025 Overview
श्रेणी | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना / पीएम-SYM |
योजना का प्रकार | स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना |
आयु सीमा | 18 – 40 वर्ष |
पेंशन राशि | ₹3,000 प्रति माह (60 वर्ष के बाद) |
योगदान | लाभार्थी + केंद्र सरकार (बराबर हिस्सेदारी) |
परिवार पेंशन | पत्नी को 50% पेंशन |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन पंजीकरण या CSC केंद्र |
उद्देश्य
ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पास प्रॉविडेंट फंड, ग्रेच्युटी या अन्य सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में यह योजना उन्हें भविष्य के लिए स्थिर आय सुनिश्चित करती है। इस योजना के माध्यम से सरकार चाहती है कि देश के हर श्रमिक को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिले। साथ ही ई-श्रम पोर्टल के जरिए पेंशन के अलावा स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, रोजगार के अवसर और कौशल विकास योजनाओं से भी उन्हें जोड़ा जाता है। इस प्रकार यह योजना न केवल वृद्धावस्था के लिए सहारा देती है, बल्कि पूरे जीवनकाल में श्रमिकों को सुरक्षित और सशक्त बनाती है।
योजना के लाभ
- 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन।
- पति-पत्नी दोनों के पंजीकृत होने पर संयुक्त रूप से ₹6,000 मासिक पेंशन।
- लाभार्थी की मृत्यु होने पर पत्नी को 50% परिवार पेंशन।
- श्रमिक और सरकार दोनों द्वारा अंशदान, जिससे बोझ कम होता है।
- ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से अन्य योजनाओं का लाभ जैसे– बीमा, स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार अवसर और कौशल विकास।
- यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के जरिए पूरे देश में पहचान।
- पंजीकरण और अपडेट की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क।
- मोबाइल ऐप और CSC केंद्रों के माध्यम से आसानी से आवेदन।
पात्रता
- भारत का नागरिक होना अनिवार्य।
- असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए जैसे– मजदूर, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, मछुआरे, कृषि श्रमिक, गिग वर्कर आदि।
- आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- EPFO, ESIC या NPS जैसे संगठित क्षेत्र की किसी अन्य योजना से लाभान्वित नहीं होना चाहिए।
- आधार कार्ड और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।
- सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, ताकि योगदान और पेंशन भुगतान संभव हो सके।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- बैंक खाता पासबुक या विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो (यदि मांगी जाए)
आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन पंजीकरण
- ई-श्रम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- “Register on eShram” पर क्लिक करें।
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालें और OTP द्वारा सत्यापन करें।
- व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पता, शिक्षा, कार्य कौशल, बैंक विवरण भरें।
- सबमिट करने पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जनरेट होगा।
- कार्ड डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें।
- CSC केंद्र से पंजीकरण
- निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएँ।
- आधार और मोबाइल नंबर देकर ऑपरेटर से पंजीकरण कराएँ।
- पंजीकरण के बाद आपका e-Shram कार्ड प्रिंट होकर मिल जाएगा।
- PM-SYM पेंशन हेतु नामांकन
- ई-श्रम कार्ड के बाद श्रमिक आसानी से प्रधानमंत्री श्रमिक मानधन योजना में नामांकन करा सकते हैं।
- योगदान की राशि बैंक खाते से स्वतः कट जाएगी।
- 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगी।
प्रश्न-उत्तर (FAQs)
प्रश्न 1: क्या ई-श्रम कार्ड की वैधता समाप्त होती है?
उत्तर: नहीं, इसकी वैधता आजीवन रहती है। केवल जानकारी अपडेट करना आवश्यक है।
प्रश्न 2: पंजीकरण का कोई शुल्क है?
उत्तर: नहीं, पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क है।
प्रश्न 3: पेंशन किस आयु से मिलनी शुरू होगी?
उत्तर: 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन मिलनी शुरू होगी।
प्रश्न 4: यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा?
उत्तर: उसकी पत्नी को पेंशन का 50% परिवार पेंशन के रूप में मिलेगा।
प्रश्न 5: क्या पति-पत्नी दोनों पंजीकरण कर सकते हैं?
उत्तर: हाँ, दोनों के पंजीकरण पर संयुक्त रूप से ₹6,000 प्रति माह पेंशन प्राप्त हो सकती है।
प्रश्न 6: आवेदन की स्थिति कैसे जांची जा सकती है?
उत्तर: ई-श्रम पोर्टल पर लॉगिन कर UAN या आधार नंबर डालकर स्थिति जांची जा सकती है।
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